उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों व पूर्व सदस्यों के वेतन-भत्तों व पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों व पूर्व सदस्यों के वेतन-भत्तों व पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। अब उन्हें प्रतिमाह लगभग चार लाख रुपये वेतन-भत्ते के रूप में मिलेंगे। साथ ही विधायकों व उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। राजभवन ने इसके लिए विधानसभा विविध संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। जल्द ही यह अधिनियम का रूप ले लेगा।

सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए मानसून सत्र में विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए विधानसभा विविध विधेयक पारित किया था। इससे पहले विधायकों के वेतन व पूर्व विधायकों की पेंशन में वर्ष 2018 में वृद्धि की गई थी।

अभी विधायकों को वेतन-भत्ते के रूप में लगभग तीन लाख रुपये मिलते हैं। विधायकों ने सरकार के समक्ष वेतन-भत्तों की वृद्धि का प्रस्ताव किया था। इस क्रम में विधानसभा ने विधायकों की सदन एवं निर्वाचन क्षेत्र, सेवा शर्तों पर विचार के लिए विधायक प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति का गठन किया। इस समिति ने विभिन्न राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट विधानसभा को सौंपी। यह रिपोर्ट सदन में विधानसभा विविध विधेयक के रूप में प्रस्तुत की गई।
विधानसभा में पारित विधेयक में वेतन-भत्तों की राशि लगभग चार लाख रुपये तक करने को सहमति प्रदान की गई। साथ ही इसमें विधायकों व उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी अनुमन्य की गई। इसके अलावा एम्स की संस्तुति पर विधायकों का विदेश में इलाज भी अनुमन्य किया गया है। पूर्व विधायकों की पेशन में भी वृद्धि की गई है।

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