रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हेमंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे।
हेमंत रांची जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं। वह कई महीनों से जेल में बंद थे और लंबे समय से जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे। जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए एक्ट में निहित प्रविधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है।
हेमंत सोरेन की ओर सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया था कि यह मनी लांड्रिंग का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। जमीन उनका नहीं है और यह केवल ईडी का अनुमान है।