उत्तराखंड कैबिनेट ने इस अध्यादेश को दी मंजूरी

 देहरादून। Uttarakhand Cabinet Meeting उत्तराखंड के शहरी निकाय क्षेत्रों खासतौर पर देहरादून, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि के पट्टों का आवंटन और उन्हें फ्री होल्ड करना फिर मुमकिन होगा। मंत्रिमंडल ने इस पर लगी रोक हटाने को उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश, 2021 को मंजूरी दी। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि पर आम जन अपनी आवासीय व आजीविका संबंधी जरूरत के लिए विधिक या अवैध रूप से काबिज है। निकाय क्षेत्रों में नजूल भूमि के पट्टों का आवंटन संबंधित निकाय करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में यह अधिकार जिलाधिकारियों के पास है। नजूल भूमि के बेहतर प्रबंधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती आवास, स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने व पट्टाधारकों के हितों की सुरक्षा को सरकार ने यह कदम उठाया है। उपनल कर्मियों का मामला अगली कैबिनेट मेंकैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि उपनल कर्मचारियों के मामले में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशों पर अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

सरकार उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मचारियों के वित्तीय प्रकरणों के मामले में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2018 के संबंध में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने को अधिकृत किया गया।मंत्रिमंडल ने चमोली जिले के राजस्व ग्राम श्री बदरीनाथ व बामणी में सर्किल रेट में वृद्धि को मंजूरी दी। इन गांवों में सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति ने प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को राज्य स्तर पर गठित केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने तर्कसंगत माना है। अब मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव के मुताबिक कृषि भूमि का सर्किल रेट 170 फीसद, अकृषि भूमि के लिए 170 फीसद बढ़ाने को मंजूरी दी। वाणिज्यिक व गैर वाणिज्यिक भवनों के सर्किल रेट में भी वृद्धि की गई है।

प्रदेश सरकार ने राज्य में हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर 20 फीसद से घटाकर दो फीसद की है। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस फ्यूल से राज्य को सालाना करीब 18 करोड़ का राजस्व मिलता है। इस फैसले से 17 करोड़ की राजस्व हानि होगी। बावजूद इसके आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और हवाई सेवा बढ़ने से राजस्व क्षतिपूर्ति हो सकेगी।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत एकमुश्त समाधान योजना के तहत अवैध खनन, खनिज भंडारण व परिवहन पर अर्थदंड को रायल्टी का पांच गुना से घटाकर दो गुना करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रत्यावेदनों का निस्तारण भूतत्व व खनिकर्म इकाई निदेशक करेंगे। निदेशक प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण दो माह की समय अवधि में करेंगे। यह प्रविधान नियमावली लागू होने की तिथि से दो माह तक ही रहेगा।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल /प्रवर अधीनस्थ परीक्षा, 2012 के अंतर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिए आयोग को भेजने की मंजूरी दी। दरअसल इस पद पर मनीष बिष्ट की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है।

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